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आगरा– जिले में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है जहाँ विवाह के तुरंत बाद पति और उसके परिवार ने नई दुल्हन के साथ अमानवीय व्यवहार किया। शारीरिक बनावट को लेकर अपमानजनक टिप्पणी करते हुए अतिरिक्त दहेज की मांग की गई।
घटनाक्रम की शुरुआत
ताजगंज इलाके के नगला मेवाती निवासी एक युवती की शादी 11 नवंबर 2024 को बुलंदशहर के शिकारपुर के आशिक मंसूरी से हुई थी। शादी समारोह में परिवार की तरफ से पंद्रह लाख रुपये खर्च किए गए थे। वर पक्ष की ओर से मेहर के रूप में पचास ग्राम सोना निर्धारित किया गया था।
ससुराल में प्रताड़ना की शुरुआत
शादी के बाद से ही सास नाज़रीन, ससुर शमीम और अन्य पारिवारिक सदस्य दहेज को लेकर असंतुष्टि जताने लगे। वे लगातार लड़की के मायके से और सामान लाने का दबाव डालते रहे। नवंबर से फरवरी के बीच युवती केवल बीस दिन ही ससुराल में रह सकी।
शारीरिक अपमान और अतिरिक्त मांगें
फरवरी महीने में स्थिति और भी गंभीर हो गई। पति ने शारीरिक बनावट को लेकर अपमानजनक बातें कहीं और उसे मर्दाना दिखने का ताना दिया। इस बहाने से परिवार ने स्कॉर्पियो कार और दो लाख रुपये अतिरिक्त दहेज की मांग रखी।
बंधक बनाकर की गई मारपीट
जब युवती के परिवार ने इन अनुचित मांगों को पूरा करने से मना कर दिया तो उसे कमरे में कैद कर दिया गया। रोजाना भूखा–प्यासा रखकर शारीरिक प्रताड़ना की जाने लगी। किसी तरह उसने अपने मायके को इस स्थिति की जानकारी दी।
पुलिस की मदद से मुक्ति
पीड़िता के परिवारजनों ने बुलंदशहर पुलिस से संपर्क किया और उनकी सहायता से युवती को वहाँ से मुक्त कराया गया।
तीन तलाक का गैरकानूनी इस्तेमाल
इसके बाद पति आशिक ने अपने वकील के माध्यम से दो बार तीन तलाक के नोटिस भिजवाए। अंततः 10 फरवरी 2025 को अपने रिश्तेदारों की उपस्थिति में तीन बार तलाक कहकर निकाह खत्म करने की बात लिखकर भेजी।
न्यायिक हस्तक्षेप
जब स्थानीय पुलिस ने शिकायत पर उचित कार्रवाई नहीं की तो पीड़िता को अदालत की शरण लेनी पड़ी। न्यायालय के आदेश के बाद ताजगंज थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है।
थाना ताजगंज के इंस्पेक्टर जसवीर सिरोही ने पुष्टि की है कि मामला दर्ज करके जाँच प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
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