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आगरा। तीन साल की मासूम के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि उसका साथ देने और घटना का वीडियो बनाकर इंटरनेट पर फैलाने वाले दूसरे आरोपी को पांच साल कैद की सजा दी गई है। अदालत ने दोनों दोषियों पर कुल ₹1.20 लाख का अर्थदंड भी लगाया है। यह पूरी रकम पीड़िता को देने का आदेश दिया गया है।
मामला थाना बमरौली कटरा क्षेत्र का है। पीड़िता के पिता ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 28 फरवरी 2023 की दोपहर उनकी तीन वर्षीय बेटी घर के बाहर खेल रही थी, तभी मदन और अंकित नामक युवक उसे बहला-फुसलाकर ले गए। मदन ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया, जबकि अंकित ने इस जघन्य वारदात का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर प्रसारित कर दिया।
पुलिस ने मदन के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज किया था, जबकि अंकित के खिलाफ आईटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में मुकदमा चला। सुनवाई के दौरान पिता, मां, स्कूल प्रिंसिपल और पुलिस अधिकारियों सहित कई गवाहों के बयान हुए।
मदन को आजीवन कारावास और अंकित को पांच वर्ष की सजा सुनाई।
अदालत ने आदेश में यह भी टिप्पणी की —
“जहां स्त्रियों का सम्मान होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। जहां उनका अपमान होता है, वहां कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता।”
न्यायालय ने कहा कि आज यह श्लोक केवल पुस्तकों में सीमित रह गया है, समाज इसके मूल भाव को आत्मसात करने में असफल हो चुका है।
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